धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय के वीसी की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आरबी लाल को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिन पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने कहा, "अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान के कुलपति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने आकर यूनिवर्सिटी में छापेमारी की थी. उन्होंने अपने मुवक्किल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की भी जानकारी दी।
वकील ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वकील ने कहा कि वह जांच में शामिल हो गए हैं। (एएनआई)