ईसाई व्यक्ति की पिता के अंतिम संस्कार के लिए याचिका पर SC ने राज्य से वैकल्पिक कब्रिस्तान का विवरण मांगा
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ से एक ईसाई व्यक्ति को उसके पैतृक गांव में दफनाने की मांग करने वाली याचिका में ईसाइयों को दफनाने के लिए निर्दिष्ट वैकल्पिक क्षेत्र का विवरण देने को कहा। मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, जस्टिस बीवी नागराथन और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पक्षकारों से मृतक ईसाई व्यक्ति को दफनाने के मुद्दे को हल करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालने को कहा, जिसका शव 7 जनवरी से शवगृह में पड़ा हुआ है। सोमवार को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने मृतक व्यक्ति को दफनाने के लिए राज्य अधिकारियों और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दोनों की ओर से समाधान की कमी पर चिंता व्यक्त की थी । आज की सुनवाई में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजावेल्स ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पैतृक गांव में ही ईसाइयों को दफनाने के लिए एक क्षेत्र निर्धारित है। वरिष्ठ वकील ने कहा , "जहां हमारे पास गांव में वास्तव में एक जगह निर्धारित है, वहां मुझे बाहर ( दफनाने के लिए ) जाने के लिए कहना भेदभावपूर्ण है।" इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का दावा है कि संबंधित मूल गांव के बाहर एक निर्दिष्ट दफन क्षेत्र है, यह ईसाइयों को उनकी भूमि में अपने शवों को दफनाने की अनुमति न देने के लिए एक बहाना है । गोंजावेल्स ने कहा कि यह उन लोगों के खिलाफ एक स्पष्ट, शत्रुतापूर्ण भेदभाव है, जिन्होंने अपनी मूल जनजाति/जाति से ईसाई धर्म अपना लिया है। "हर आदिवासी दलित को बताया जाएगा कि अब आप (निवासी) गांव में (अपने मृतकों को) दफन नहीं कर सकते ", यह कहा गया। इसके अलावा, वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि संबंधित गांव में ईसाई मृतक व्यक्तियों की कई कब्रें हैं, जहाँ याचिकाकर्ता के पूर्वजों को भी दफनाया गया है।
"मुझे वहीं दफना दिया जाए जहां मेरे पूर्वज हैं। अब तक कोई भी निर्दिष्ट दफन क्षेत्र (निवासी गांव के बाहर) में नहीं गया है।" दूसरी ओर, भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि संबंधित गांव से लगभग बीस किलोमीटर दूर ईसाइयों के लिए एक निर्दिष्ट दफन क्षेत्र है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चार पड़ोसी गांवों के ईसाई निवासी उस निर्दिष्ट क्षेत्र में अपना दफन करते हैं। इसके अलावा, एसजीआई ने तर्क दिया कि ईसाइयों को संबंधित गांव में अपने मृतकों को दफनाने की अनुमति देने से सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ेगा।
"मान लीजिए कि कल कोई हिंदू कहता है कि मैं मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन होना चाहता हूं ? यह सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा है। सार्वजनिक व्यवस्था एक अपवाद है", एसजी मेहता ने कहा। न्यायालय ने राज्य से ईसाइयों के दफन के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट वैकल्पिक दफन क्षेत्र का विवरण प्रदान करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति नागराथना ने कहा, "वह निर्दिष्ट गांव कहां है? गांव और स्थान का नाम क्या है? हम एक स्पष्ट बात चाहते हैं कि ऐसा निर्दिष्ट स्थान वहां है।" न्यायालय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपने जवाब में ईसाइयों के लिए ऐसे निर्दिष्ट दफन क्षेत्र के स्थान और सीमा का उल्लेख नहीं किया है । शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, "(राज्य के हलफनामे में) (निर्दिष्ट दफन क्षेत्र का) स्थान और सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। यह बहुत अस्पष्ट है।" इस प्रकार, इसने छत्तीसगढ़ राज्य को एक नया जवाब (हलफनामा) दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें इस तरह के गायब विवरणों का उल्लेख किया गया हो। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस याचिकाकर्ता रमेश बघेल की ओर से पेश हुए। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। (एएनआई)