SC ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर 1500 करने पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा

Update: 2024-12-02 08:56 GMT
New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के अपने फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चुनाव आयोग को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग से एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय भारत के चुनाव आयोग के संचार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके अनुसार प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं
की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है।
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि 2019 में यह संख्या बढ़ाकर 1,500 कर दी गई और अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। उन्होंने कहा, "हर बूथ पर फैसला लेने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है।" सामाजिक कार्यकर्ता इंदु प्रकाश सिंह ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर निर्देश मांगा कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1,200 ही रखी जाए जैसा कि 1957 से 2016 तक था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 25 के तहत मतदान केंद्रों की संख्या को पर्याप्त संख्या में बढ़ाया जाए। याचिका में चुनाव आयोग द्वारा जारी 7 और 23 अगस्त, 2024 के संचार को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। (एएनआई)
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