SC ने नितिन राज की मौत के मामले में प्रोफेसर की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कन्नूर डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. एम. कोडंडा राम को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन पर दलित छात्र नितिन राज को ज़ुबानी तौर पर परेशान करने का आरोप है; नितिन ने इस साल अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रोफेसर की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने केरल हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत न दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान, प्रोफेसर की ओर से पेश सीनियर वकील डीएस नायडू ने दलील दी कि क्लासरूम में हुई कथित घटना छात्र की मौत से लगभग एक महीने पहले हुई थी, इसलिए इसे आत्महत्या की तत्काल वजह नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि छात्र की मौत से लगभग एक घंटे पहले, कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे फटकार लगाई थी। उस पर आरोप था कि उसने एक प्रोफेसर को अपना गारंटर बताकर मोबाइल ऐप के ज़रिए लोन लिया था। नायडू ने आगे तर्क दिया कि आरोपों में जाति से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं थी और कहा कि इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू करने से उन शिक्षकों पर बुरा असर पड़ेगा जो शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं।
हालांकि, कोर्ट इन दलीलों से सहमत नहीं हुआ और मौखिक रूप से कहा कि प्रोफेसर का व्यवहार "अमानवीय" था।
सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से सहमत नहीं हुआ और मौखिक रूप से कहा कि प्रोफेसर का कथित व्यवहार "अमानवीय" था।
प्रोफेसर पर लगे आरोपों का ज़िक्र करते हुए जस्टिस मेहता ने पूछा, "'अमानवीय' ही एकमात्र शब्द है जो दिमाग में आता है। वह छात्रों से कैसे बात करते हैं?"
जब नायडू ने कहा कि कथित अपमान छात्र की मौत से एक महीने पहले हुआ था, तो बेंच ने कहा कि फिर भी यह वह निर्णायक मोड़ हो सकता है जिसके कारण छात्र ने यह चरम कदम उठाया।
कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि लोन ऐप के मामले में बाद में मिली फटकार ही छात्र को यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती थी।
कोर्ट ने कहा, "एक शिक्षक ऐसे व्यवहार के साथ बच नहीं सकता।"
सीनियर वकील ने कहा कि प्रोफेसर ने सबक सीख लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में सबक सीखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रोफ़ेसर की कथित टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए कहा गया, "हम आपसे ये लाइनें ज़ोर से पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे।"
इसके बाद नायडू ने तर्क दिया कि उन कथित टिप्पणियों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने पर शायद उनका असली मतलब पूरी तरह से साफ़ न हो पाए। हालाँकि, कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ और अपील खारिज कर दी।