SC ने रामनवमी हिंसा की जांच NIA को स्थानांतरित करने के कलकत्ता HC के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने का निर्देश दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं और मामले को गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध कर दिया है।
अदालत पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य में रामनवमी उत्सव के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने का निर्देश दिया गया था।
रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा और दलखोला जिलों और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़क गई।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अप्रैल में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. (एएनआई)