ध्वनि प्रदूषण और लेजर बीम के अनियमित उपयोग पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों, समारोहों और कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने और प्रकाश लेजर बीम और लाउडस्पीकर के उपयोग को विनियमित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य में 'गणपति पूजा' जैसे त्यौहार खत्म हो चुके हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को अपने आदेश में बताया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभिवेदन करने की अनुमति दी थी। शीर्ष न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश के खिलाफ 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत' द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था , जिसमें धार्मिक जुलूसों और अन्य समारोहों के दौरान लेजर बीम और तेज ध्वनि प्रणालियों के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका का निपटारा किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता प्रकाश लेजर बीम के उपयोग को विनियमित करने के लिए उपाय करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी/राज्य सरकार को अभिवेदन प्रस्तुत कर सकता है । (एएनआई)