SC ने तमिलनाडु में दर्ज 'फर्जी' समाचार मामले में समाचार पोर्टल के संपादक, मालिक को सुरक्षा प्रदान की
पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक न्यूज पोर्टल के संपादक और मालिक को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमलों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में संभावित दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हालांकि, तमिलनाडु में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और पोर्टल, ऑपइंडिया के संपादक और मालिक को राहत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा। .
शीर्ष अदालत ने समाचार पोर्टल के नूपुर जे शर्मा और राहुल रौशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की दलीलों पर ध्यान दिया कि आपत्तिजनक समाचार पहले ही वापस ले लिया गया है और अब वे दोनों गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं।
पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि उनके खिलाफ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पीठ ने कहा, "जेठमलानी, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकी को कैसे रद्द कर सकते हैं? आप कृपया मद्रास उच्च न्यायालय जाएं।"
तमिलनाडु में इन आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि समाचार पोर्टल ने राज्य में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर कथित रूप से फर्जी खबरें चलाईं।