दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को SC ने दे दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को अंतरिम जमानत दे दी । जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में बोइनपल्ली को अंतरिम राहत देने का आदेश दिया। अदालत बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अमित अरोड़ा और विभिन्न कंपनियों सहित विभिन्न आरोपियों के साथ अभिषेक बोइनपल्ली के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता सहित विभिन्न राजनेताओं को भी गिरफ्तार किया है। मामले में, ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं। (एएनआई)