पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने नेता को राहत देते हुए कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर, 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।