SC ने क्राउडफंडिंग मामले में TMC नेता साकेत गोखले को जमानत दी

Update: 2023-04-17 12:55 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्राउडफंडिंग में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में टीएमसी नेता साकेत गोखले को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने यह कहते हुए गोखले के आवेदन को स्वीकार कर लिया कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।
गोखले के वकील ने अदालत को बताया कि गोखले 108 दिनों तक जेल में रहे। प्रतिवादी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गोखले की याचिका का विरोध किया।
क्राउडफंडिंग में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गोखले ने जमानत पर रिहा करने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को गोखले द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने पिछले साल 30 दिसंबर को गुजरात में क्राउडफंडेड फंड की कथित हेराफेरी के मामले में टीएमसी प्रवक्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें जेल में रखा गया है।
उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, गोखले को गुजरात पुलिस ने 6 दिसंबर को निलंबन पुल ढहने की त्रासदी के बाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर खर्च किए गए पैसे से संबंधित फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)
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