SC ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी, कोर्ट की सुनवाई के अलावा झारखंड नहीं आएंगी

Update: 2023-02-10 09:25 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के अलावा झारखंड का दौरा नहीं करने सहित कई शर्तें भी लगाईं।
इससे पहले झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था.
पूजा सिंघल ने झारखंड उच्च न्यायालय को चुनौती देने के लिए SC का रुख किया है जिसने उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मई में, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को बुधवार को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी थी क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को ईडी ने 7 मई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कुमार के परिसरों से 17.51 करोड़ रुपये और पल्स अस्पताल से 1.8 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
सिंघल को सीए सुमन कुमार के साथ उनके संबंध के विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
पूजा सिंघल खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक हैं। (एएनआई)
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