New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी से कथित रूप से अवैध रूप से मिलने से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी । न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया । अदालत ने मामले की सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए । उन्होंने कहा कि आरोप लगाए गए थे कि लोग बिना सत्यापन के जेल में घुस गए। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं जो दर्शाते हैं कि हर बार लोगों के जेल में प्रवेश करने पर सत्यापन किया गया है।
वकील लज़फ़ीर अहमद बीएफ़ के ज़रिए याचिका दायर करने वाले अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी से कथित अवैध मुलाक़ात से जुड़े मामले में अपनी ज़मानत खारिज़ करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 मई को यह आदेश पारित किया था।
कथित घटना के बाद अब्बास अंसारी को फ़रवरी 2023 में कासगंज जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में अब्बास अंसारी की पत्नी के साथ सात लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। बाद में, अंसारी की पत्नी को शीर्ष अदालत ने मामले में ज़मानत दे दी थी। (एएनआई)