मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री: दिल्ली HC ने जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Update: 2025-01-15 10:03 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंदिर पुजारी अभिमन्यु शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी । जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि मंदिरों के आसपास तंबाकू बेचने वाले विक्रेताओं को कोई अन्य सामान बेचने से रोका जाए ।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने कहा कि मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है और कहा कि, हम इस संबंध में कोई आदेश जारी करना उचित नहीं मानते हैं। संबंधित अधिकारी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं।
शर्मा ने जनहित याचिका के माध्यम से धार्मिक स्थलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री के बारे में चिंताओं को उजागर किया , तर्क दिया कि ऐसी प्रथाएं अनुचित हैं और भक्तों और मंदिर जाने वालों के लिए अपमानजनक हो सकती हैं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी वस्तु, विशेष रूप से तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने से परहेज किया, यह स्पष्ट करते हुए कि इस तरह के नियमों का प्रवर्तन मौजूदा कानूनों के तहत संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है
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