नोएडा न्यूज़: परिवहन विभाग ने अब तक महज ढाई हजार पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया है. वहीं जिले में पुराने वाहनों की संख्या करीब 1.18 लाख है.
एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर पाबंदी है. बढ़ते प्रदूषण के कारण यह पाबंदी लागू है. लोग अपने पुराने वाहन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में ले जा सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है. बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र वाहन को दूसरे जिले में ले जाना गलत है. एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि पहले छह माह के लिए वाहन के पंजीकरण को निलंबित किया जाता है. इस अवधि में वाहन मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है. इसके बाद वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.
पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) पर वाहन की अवधि 15 साल दर्ज रहती है. ऐसे में उन्हीं वाहनों का पंजीकरण निलंबित और फिर निरस्त किया गया है, जिनकी 15 साल की अवधि पूरी हो चुकी है. इनमें पेट्रोल और डीजल, दोनों तरह के वाहन शामिल हैं. इससे पहले वाहन मालिक को नोटिस भेजा जाता है. उन्होंने कहा कि पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ते मिलने पर जब्त कर लिए जाते हैं.