New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत 28 अगस्त को लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जो 2019 से जेल में हैं। उन्होंने 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में नियमित जमानत की मांग की है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था और उसे उनकी याचिका पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इससे पहले राशिद को 5 जुलाई को पद की शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी।
कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा आरोपित किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में हैं। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।