राज्यसभा सभापति ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का सदन से निलंबन रद्द कर दिया
नई दिल्ली (एएनआई): राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन में एक प्रस्ताव लाए जाने और अपनाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल का निलंबन रद्द कर दिया।
कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सांसद को इस साल फरवरी में सदन से निलंबित कर दिया गया था।
पाटिल को शुरू में संसद के बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था लेकिन सत्र के आखिरी दिन उनका निलंबन बढ़ा दिया गया था।
नियम 256 के साथ पठित नियम 266 को लागू करते हुए, सभापति ने तब कहा था कि रजनी अशोकराव पाटिल का 10 फरवरी, 2023 का निलंबन आदेश वर्तमान सत्र से आगे भी लागू रहेगा और जब तक सदन को विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल जाता।
विपक्षी दल उनके निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
भाजपा सांसद सरोज पांडे द्वारा मामला उठाए जाने के बाद धनखड़ ने पाटिल का निलंबन रद्द करने के फैसले की घोषणा की।
सोमवार को सुबह के सत्र में राज्यसभा में ज्यादा कामकाज नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष के विरोध के बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
विपक्ष मणिपुर हिंसा पर विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है।
सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस शासित राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे उठाने की मांग की। (एएनआई)