Rajinder Nagar कोचिंग सेंटर मौत मामला, जज ने वकील को दी चेतावनी

Update: 2024-08-22 17:44 GMT
New Delhi नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक वकील को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अदालत में दुर्व्यवहार किया तो वह अवमानना ​​का मामला दर्ज कराएंगी। वकील एक मृतक यूपीएससी उम्मीदवार के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनकी ओल्ड राजेंद्र नगर डूबने की घटना में मृत्यु हो गई थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने वकील अभिजीत आनंद को चेतावनी दी कि वह उनकी अदालत में दुर्व्यवहार न करें अन्यथा वह उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला दर्ज कराएंगी।
उन्होंने एक आवेदन दायर कर उस इमारत के बेसमेंट और तीसरी मंजिल की बिल्डिंग मंजूरी योजना मंगवाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जहां 27 जुलाई को डूबने की घटना हुई थी। उनके आवेदन को सुनवाई के लिए एसीजेएम को चिह्नित किया गया था। लेकिन वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि आवेदन की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए अधिवक्ता अभिजीत आनंद मृतक नेविन दलविल के पिता जे दलविल सुरेश के वकील हैं।
न्यायालय ने आवेदन को दूसरी अदालत को सौंप दिया। अधिवक्ता ने आपत्ति जताई और न्यायालय से अनुरोध किया कि उनका आवेदन खारिज कर दिया जाए और इसे दूसरी अदालत में न भेजा जाए। अधिवक्ता ने कहा, "सुनवाई पाना मेरा अधिकार है। मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं।" इस पर न्यायालय ने कहा कि उसने आवेदन को दूसरी अदालत में मार्क कर दिया है, जहां संबंधित आवेदनों की सुनवाई हो रही है। न्यायालय ने कहा, "मैंने आपका मामला मार्क कर दिया है, आप जा सकते हैं।"
इस पर अधिवक्ता ने कहा, "कृपया मेरा आवेदन खारिज कर दें।" वह सुनवाई पर जोर देते रहे। न्यायालय ने कहा, "सोचना भी मत कि मेरी अदालत में बदतमीजी कर सकते हो। मेरे कर्मचारी मुझे बता रहे हैं कि आप आज सुबह से उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं।" आनंद द्वारा दायर आवेदन में बेसमेंट और नाली सहित तीसरी मंजिल की स्वीकृत बिल्डिंग योजना और जिस इमारत में कोचिंग चल रही थी, उसकी तीसरी मंजिल की लीज डीड मांगी गई थी। आवेदन में कहा गया है कि इन दस्तावेजों का मामले से 'सीधा संबंध' है और ये 'बहुत प्रासंगिक' हैं, इसलिए कार्यवाही में आवश्यक और वांछनीय हैं। (एएनआई)
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