निजी स्कूलों के तीन किलोमीटर तक के दायरे में नर्सरी में दाखिला ले सकेंगे: शिक्षा निदेशालय
दिल्ली न्यूज़: निजी स्कूलों में प्रवेश स्तरीय कक्षाओं में दाखिले के इच्छुक ईडब्ल्यूएस (आॢथक रूप से पिछड़े वर्ग), डीजी (वंचित समूह) और सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) श्रेणी के छात्र-छात्राएं अब प्रथम वरीयता में अपने घर से तीन किलोमीटर तक के दायरे में स्थित स्कूल चुन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पहले 0-1 किमी. था प्रवेश स्तरीय कक्षाओं में दाखिले का दायरा: पहले ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चे प्रथम वरीयता में घर से एक किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्कूलों का ही चयन कर सकते थे। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार के संज्ञान में आया है कि कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ में आमतौर पर किसी स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदक चुन लिए जाते हैं और एक से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों की संभावनाएं घट जाती हैं, क्योंकि अधिकांश सीटें भर जाती हैं।
समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए गया फैसला: शिक्षा निदेशक हिमांशू गुप्ता ने कहा कि निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कोटे के तहत अधिक से अधिक इच्छुक अभिभावकों को अपने बच्चे के दाखिले के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से शिक्षा निदेशालय ने प्रथम वरीयता के संस्थान में दूरी के मानदंड को 0 से एक किलोमीटर से बढ़ाकर 0 से तीन किलोमीटर कर दिया है।