पुलिस ने बताया हिंसा के वक्त कहां थे मामन खान, जिले में लगाई गई धारा 144

Update: 2023-09-15 11:10 GMT
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में दो दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने और आगामी आदेशों तक आपराधिक दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 प्रभावी की गई है।
 उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही जिला नूंह के लोगों से अपील भी की गई है कि वे आज जुम्मे की नमाज घरों से ही अता करें तथा किसी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ के रूप में इक्ट्ठे न हों।
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने प्रेस कांफ्रेस में बताया कि नूंह हिंसा के दिन बड़कली चौक नगीना के आसपास जो आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी, उसकी जांच में मिले तथ्यों व सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ प्रचार में शामिल युवकों से संपर्क जैसी गतिविधियों में विधायक की भूमिका संदिग्ध थी। उसी दिन घटना से पहले बड़कली चौक पर उनकी उपस्थिति संबंधी जानकारी भी जांच में सामने आई है। इस आगजनी की घटना में कई सरकारी व प्राइवेट वाहन, ऑयल मील सहित काफी नुकसान हुआ था। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर न्याायालय में हाजिर किया जा रहा है, जहां से पुलिस रिमांड लेकर आगे की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नूंह हिंसा की घटना में पुलिस द्वारा 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 330 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ प्रचार करने वालों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर नूंह हिंसा से संबंधी प्रत्येक गतिविधि पर राज्य व जिला स्तर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इस जांच में सामने आया है कि कुछ यू ट्यूब व टेलीग्राम चैनल सीमा पार से भी भ्रामक व भड़काऊ प्रचार कर रहे थे। इन सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है।
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