दिल्ली HC में विधानसभा चुनाव से पहले CAG रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर याचिका दायर

Update: 2025-01-14 09:09 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अपने संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीएजी रिपोर्ट को अपने-अपने पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में आग्रह किया गया है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि वे आगामी चुनावों में वोट डालने से पहले दिल्ली के वित्त की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
याचिकाकर्ता बृज मोहन, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक ने सीएजी रिपोर्ट को अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश मांगे, भले ही अध्यक्ष उन्हें पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने में विफल रहे हों।अदालत ने सीएजी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ क्यों नहीं बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) से 2013 में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) अधिकारी हैं।
हालांकि, अदालत ने इस बारे में सीएजी की राय मांगी है कि क्या इसकी रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश किए बिना सार्वजनिक की जा सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होगी।याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत "जानने का मौलिक अधिकार" है, और दावा किया गया है कि दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट को रोकना "संविधान के साथ धोखाधड़ी" है। यह आगे इस बात पर जोर देता है कि वोट डालने से पहले लोगों को दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी
होना जरूरी है।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने की विधायी प्रक्रिया के बावजूद , दिल्ली के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में वोट डालने से पहले इन रिपोर्टों की सामग्री तक पहुंचने का अधिकार है। इसने आगे तर्क दिया कि इन रिपोर्टों को दबाने के प्रशासनिक या राजनीतिक प्रयासों से सीएजी की संवैधानिक संस्था की प्रभावशीलता को कम नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में जोर दिया गया है कि सीएजी रिपोर्ट को रोकना , खासकर जब उनमें दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो, "संविधान के साथ धोखाधड़ी" है। (एएनआई)
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