संभल में तोड़फोड़ पर याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा
NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस अवमानना याचिका पर नवंबर 2024 में दिए गए उसके आदेश का कथित उल्लंघन किया गया है। इस आदेश में देश भर में बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा, "इसे हाईकोर्ट में दाखिल करें। अगर कोई उल्लंघन होता है, तो हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है।"
मोहम्मद गयूर की याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अवमानना याचिका के साथ हाईकोर्ट जाने को कहा। गयूर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अवमानना याचिका दायर कर दावा किया कि संभल में स्थित उनकी संपत्ति के एक हिस्से को यूपी के अधिकारियों ने 10 और 11 जनवरी के बीच कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया।