NCR Gurugram: सीजीएसटी टीम ने फर्जी बिलिंग से 37.54 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दबोचा

"37.54 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी का मामला"

Update: 2025-02-08 10:06 GMT

गुरुग्राम: फर्जी ई-वे बिल बनाकर 37.54 करोड़ रुपये जीएसटी की चोरी करने के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (सीजीएसटी) गुरुग्राम की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने 243 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी किए थे। इन फर्जी बिल के माध्यम से 37.54 करोड़ रुपये जीएसटी की चोरी का अनुमान है। आरोपी के खिलाफ जीएसटी अधिनियम 2017 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिए गया है।

जीएसटी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल का उपयोग करते हुए डेटा एनालिटिक्स के आधार पर उन फर्मों का एक सिंडिकेट उजागर किया है, जिन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया और विशेष रूप से एक ही पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग किया। जांच के बाद पता चला कि आरोपी ने बारह फर्मों की स्थापना की और उनका संचालन किया, जिनके विभिन्न मालिक और निदेशक थे। इन बारह फर्मों ने कुल 243 करोड़ रुपये के कर बिल जारी किए, जिसमें 37.54 करोड़ रुपये का इनपुट-टैक्स-क्रेडिट शामिल था।अधिकारियों का कहना है कि मास्टरमाइंड ने बयान में अपनी भूमिका स्वीकार की। इसके बाद छह फरवरी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69(1) के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

विभाग की ओर से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे जुड़ीं अन्य कंपनियां भी रडार पर हैं। जल्द ही अन्य खुलासा किया जाएगा। - कल्याण सिंह, सहायक आयुक्त , सीजीएसटी, गुरुग्राम।

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