Delhi :नए संशोधित आपराधिक कानून विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Update: 2024-06-27 08:39 GMT

 

नई दिल्ली New Delhi: नए संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वह इस पर तुरंत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करे, जो देश के आपराधिक कानूनों में सुधार करने और भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नामक तीन नए संशोधित आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन और पहचान करेगी।
याचिका में तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
जनहित याचिका दो व्यक्तियों अंजलि पटेल और छाया द्वारा अधिवक्ता संजीव मल्होत्रा ​​और कुंवर सिद्धार्थ के माध्यम से दायर की गई है।
याचिका के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक में कई दोष और विसंगतियां हैं। याचिका में कहा गया है, "उपर्युक्त प्रस्तावित विधेयक वापस ले लिए गए और कुछ बदलावों के साथ नए विधेयक पेश किए गए, जिन्हें 21 दिसंबर 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया और 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया और अब ये सभी एक अधिनियम का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं।" याचिका में कहा गया है, "क्योंकि पहली बार इस स्तर पर आपराधिक कानूनों में बदलाव किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने औपनिवेशिक कानून को बदल दिया गया है। औपनिवेशिक शासन का मुख्य प्रतीक पुलिस व्यवस्था है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है। इसमें सुधार किए जाने और लागू किए जाने की आवश्यकता है।" "क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखा गया है। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। राजद्रोह अब अपराध नहीं है। इसके बजाय, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इसे ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इसमें अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे-मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध हैं। जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिह्नों के आधार पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या करना एक अपराध होगा, जिसके लिए सात साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है," याचिका में कहा गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानून 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देते हैं, जिसे न्यायिक हिरासत की 60 या 90 दिनों की अवधि के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में अधिकृत किया जा सकता है। अगर पुलिस ने 15 दिनों की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है, तो पूरी अवधि के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि संसद में विधेयकों को पारित करने में अनियमितता बनी हुई है क्योंकि कई संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया और विधेयकों को पारित करने में बहुत कम लोगों ने भाग लिया। इस तरह की कार्रवाई से विधेयकों के तत्वों पर कोई बहस नहीं हुई और न ही कोई चुनौती दी गई। (एएनआई)
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