हाई कोर्ट: मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कोई शोध और होमवर्क नहीं किया जाता है। दिल्ली में यह चलन है कि आप सड़क पर चलते हैं, बाएं और दाएं देखते हैं और एक जनहित याचिका दायर करते हैं। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाहीन बाग इलाके में अवैध निर्माण चल रहा था और अधिकारी इसमें शामिल थे। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका और कुछ नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मकसद से की गई है। यह तथाकथित कार्यकर्ताओं और पीआईएल चैंपियन के उपभोग के लिए है, यह कहा। बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।