अब दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में 70 साल की उम्र तक चेयरमैन और सदस्य रह सकेंगे
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के सदस्यों और अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र को 70 साल तक करने वाला दिल्ली बिजली सुधार (संशोधन) विधेयक मंगलवार को दिल्ली विधानसभा ने पारित कर दिया। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने विधेयक को पारित करने से पहले कहा कि दिल्ली बिजली सुधार (संशोधन) विधेयक 2022 सदस्यों और डीईआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल या आयु को 70 साल किया जा रहा है। जो पहले हो जाएगा, उसे ही माना जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब इस पद पर 70 साल तक की उम्र वाले व्यक्ति भी रह सकेंगे। अभी तक डीईआरसी के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, तक था। पैनल में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं।
जैन ने कहा कि भविष्य की किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए सुधार लाया गया है, जहां सदस्य और अध्यक्ष एक साथ सेवानिवृत्त हुए, जिससे आयोग के कामकाज पर असर पड़ा। पिछले साल 2021-22 के लिए बिजली दरों की घोषणा में देरी हुई क्योंकि तत्कालीन डीईआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसएस चौहान ने चार जुलाई को अपना कार्यकाल पूरा किया। आयोग के एक सदस्य जनवरी 2021 में पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन इलाहाबाद उ'च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए और जुलाई 2021 में डीईआरसी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। बिजली दरों की घोषणा सितंबर में की गई थी। सामान्य तौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ आदेश की घोषणा एक अप्रैल से पहले की जाती है। यह संशोधन भविष्य में पैनल के अध्यक्ष और सदस्य दोनों के एक साथ सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न समस्या से निपटने के लक्ष्य से किया गया है।