राजधानी दिल्ली में अब पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाना हुआ अनिवार्य, नहीं करने वालो पर होगी कार्रवाई

Update: 2022-09-12 06:21 GMT

दिल्ली न्यूज़: देश व दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एतिआती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ताकि कुत्ते के काटने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। निगम ने दिल्लीवासियों से कहा है कि जो लोग कुत्ते पालते हैं वे अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराएं। दल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निगम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पंजीकरण न कराने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है। यही नहीं, पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का

पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन यह देखा गया है कि नागरिक अपने पालतू कुत्तों के पंजीकरण नहीं कराते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है, जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाला हुआ है और उनका पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है पालतू कुत्तों का रेबीज वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया है। साथ ही पालतू कुत्ते के मालिकों का एक डेटाबेस तैयार होता है, अवैध कुत्ते प्रजनन (डॉग ब्रीडिंग) नियंत्रित होगा और पंजीकरण संख्या से लापता पालतू कुत्तों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। नागरिकों की सुविधा के लिए निगम कुत्तों के पंजीकरण के लिए सुविधाजनक और आसान ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नागरिक एमसीडी पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरकर जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, कुत्ते की एक तस्वीर, निवास प्रमाण और मालिक का पहचान प्रमाण जमा कराने होंगे।

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