उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा: Tahir Hussain के लिए 8 मामलों में जमानतदारों ने जमानतें पेश कीं
New Delhi नई दिल्ली: पूर्व आप एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन के लिए मंगलवार को 8 आपराधिक मामलों में जमानत बांड प्रस्तुत किए गए , जिनमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अंकित शर्मा हत्याकांड में अंतरिम जमानत की उनकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। इसे देखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में उनकी अन्य अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली दंगों से संबंधित 11 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत दर्ज है। अधिवक्ता राजीव मोहन कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने प्रस्तुत किया कि ताहिर हुसैन की याचिका पर एक आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।
ताहिर हुसैन को AIMIM ने 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश के एक अन्य आरोपी शिफा उर रहमान को भी AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है । चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की उनकी याचिका बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि ताहिर हुसैन मार्च 2020 से हिरासत में है। वह अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आधी सजा पहले ही काट चुका है। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने उसकी याचिका का विरोध किया। यह दलील दी गई कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और वह समाज के लिए खतरा हैं। (एएनआई)