नॉएडा के डीएम का आदेश: तीन दिन में स्विमिंग पूल और जिम का पंजीकरण नही होने पर होगा बंद

Update: 2022-06-18 05:23 GMT

दिल्ली एनसीआर नॉएडा न्यूज़: दिल्ली से सटे नोएडा- ग्रेटर नोएडा में जिन स्विमिंग पूल और जिम का पंजीकरण नहीं कराया गया है उन्हें अब बंद कराया जाएगा। डीएम का आदेश मिलने के बाद से ही खेल विभाग जिम और स्विमिंग पूल चिन्हित कर रहा है। जल्द ही नोटिस भी जारी किया जाएगा। तीन दिन में पंजीकरण न कराने वाले जिम और स्विमिंग पूल को बंद करा दिया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जिम का पंजीकरण जरूरी है। दोनों शहरों में 350 से अधिक जिम है जो सोसायटी, क्लब, सेक्टर और गांव में चल रहे हैं। अभी तक 55 जिम का ही पंजीकरण कराया गया है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इस पर आदेश देते हुए कहा कि जिन जिम और स्विमिंग पूल का पंजीकरण नहीं किया गया है उन्हें तत्काल बंद किया जाए। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी ने अब इस आदेश पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

सुरक्षा की वजह से जरूरी है पंजीकरण: जिम और स्विमिंग पूल संचालकों के पंजीकरण ना कराने के कारण काफी हानि हो रही है। सुरक्षा इंतजाम ना होने के कारण आए दिन जिम और स्विमिंग पूल में हादसे होते हैं। स्विमिंग पूल में आए दिन लोग डूब कर मर जाते हैं। यह सब सुरक्षा संबंधित चीजों पर ना ध्यान देने के कारण होता है। वही जिम में वेटलिफ्टिंग मैं सुरक्षा चूक और कई नकली सप्लीमेंट के कारण लोगों को नुकसान होता है। इस सब को देखते हुए प्रशासन ने पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।   

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