नए डीएल नियमों के मुताबिक 1 जून से आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं
नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कथित तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में नए नियम पेश किए हैं। इसके मुताबिक किसी व्यक्ति को डीएल हासिल करने के लिए आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी नहीं है और यह 1 जून 2024 से प्रभावित होगा। नए नियमों के अनुसार, लोगों के पास सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प होगा।
ये निजी ड्राइविंग स्कूल ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग आसानी से और तेजी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकें। नए नियम के अनुसार, प्रमाणित निजी संस्थानों को परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करने की अनुमति होगी।