NIA ने बंगाल में विस्फोट और विस्फोटकों के अवैध परिवहन के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
New Delhi : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा इलाके में विस्फोटकों के अवैध परिवहन के दौरान हुए विस्फोट से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया , जबकि तीसरे आरोपी की मौत के कारण उसके खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं। आरोपियों की पहचान जॉयदेब मंडल उर्फ बबलू मंडल (जिसकी विस्फोट में मौत हो गई और उसके खिलाफ आरोप हटा दिए गए), धनंजय गोराई और करीमुल खान के रूप में हुई है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और ईएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता की एनआईए विशेष अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
तीनों को विस्फोटकों के अवैध और अनुचित तरीके से भंडारण और परिवहन से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो सकता है। 8 अक्टूबर को दर्ज मामले में एनआईए की जांच में बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से खरीदे गए विस्फोटकों के भंडारण और परिवहन के संबंध में आपराधिक साजिश का पता चला है। जॉयदेब मंडल उर्फ बबलू मंडल की मौत का कारण बनने वाला विस्फोट विस्फोटकों को अवैध रूप से ले जाने के ऐसे ही एक प्रयास के दौरान हुआ था। एनआईए ने कहा कि अब तक की उसकी जांच में विस्फोटकों के अवैध व्यापार और परिवहन तथा विस्फोटकों के अनुचित और खतरनाक संचालन में शामिल एक गुप्त नेटवर्क की ओर इशारा किया गया है। (एएनआई)