New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( एनएचआरसी ) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि 13 अक्टूबर 2024 को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगरपालिका द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कथित तौर पर, मौके पर मौजूद लोगों को संदेह था कि उपकरण के नट और बोल्ट ढीले थे, जिसके कारण यह घटना हुई।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में स्थापित उपकरणों के रखरखाव में अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाती है।यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है।तदनुसार, इसने मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ( एनडीएमसी ) के सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
अधिकारियों से यह भी बताने की उम्मीद है कि क्या पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है।रिपोर्ट में दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए।आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ-साथ तत्काल मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा है। (एएनआई)