New Delhi नई दिल्ली: शराब नीति घोटाले से जुड़े Money Laundering मामले में जमानत पर रिहाई पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम रोक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर Supreme Court सोमवार को सुनवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित पूरक वाद सूची के अनुसार, जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ आज दोपहर मामले की सुनवाई करेगीइससे पहले, केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को अंतरिम निर्देश में ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी।
सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए, हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस दिन बाद में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश पारित करेगा। ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए। हालांकि, Trial Court ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया।