New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया

दिल्ली की हवा हुई साफ

Update: 2024-12-06 10:48 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के स्टेज-4 की पाबंदियों को घटाकर स्टेज-2 लागू करने की अनुमति दी है। यह कदम एअर क्वालिटी इंडेक्स (एएक्यूआई) में सुधार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर एएक्यूआई 350 से ऊपर जाता है तो जीआरएपी-3 लागू किया जाए, और अगर यह 400 के पार जाता है, तो जीआरएपी-4 की पाबंदियां फिर से लागू की जाएं। अदालत के आदेश के बाद, दिल्ली और एनसीआर में स्कूलों को भी सामान्य रूप से खोला जाएगा और अन्य कड़े प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे​.

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