NEET-UG 2024: परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा SC

Update: 2024-07-02 11:52 GMT
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडर ग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की कॉज लिस्ट के अनुसार, याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं। शीर्ष अदालत ने पहले पेपर लीक के आरोपों के बीच नए सिरे से
NEET-UG, 2024 परीक्षा
की मांग करने वाली याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा था और कहा था कि परीक्षा की "पवित्रता" प्रभावित हुई है और उसे परीक्षण एजेंसी से जवाब चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ( NTA ) से कहा था कि अगर NEET-UG, 2024 परीक्षा आयोजित करने में कोई लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
केंद्र और एनटीए ने 13 जून को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं और
उम्मीदवारों
को 23 जून को फिर से परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया है। सात केंद्रों पर 23 जून को आयोजित पुन: परीक्षा के लिए कुल 813 छात्र उपस्थित हुए थे। उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और प्रश्नपत्र लीक होने, प्रतिपूरक अंक दिए जाने और नीट-यूजी के प्रश्नपत्र में विसंगति का मुद्दा उठाया था।
शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें नीट-यूजी 2024 के परिणामों को वापस लेने और 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाते हुए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई। शीर्ष अदालत ने नीट - यूजी, 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नीट-यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। (एएनआई)
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