NCP AP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा की
New Delhi: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने पहले चरण के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी है । पार्टी के संसदीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद यह घोषणा की गई। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने साझा किया कि चुनाव के पहले चरण में कुल 11 उम्मीदवार पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये उम्मीदवार दिल्ली के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, जो राजधानी में मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के पार्टी के प्रयास को दर्शाता है। श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति में जोर दिया कि ये उम्मीदवार एनसीपी के मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं । श्रीवास्तव ने कहा, "हमें विश्वास है कि ये उम्मीदवार शहर के भविष्य के लिए हमारी पार्टी के विजन और प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे।" बु राड़ी से रतन त्यागी, बादली से श्री मुलायम सिंह, चांदनी चौक से खालिद उर रहमान और छतरपुर से नरेंद्र तंवर प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। ओखला में इमरान सैफी और संगम विहार में कमर अहमद एनसीपी के लिए चुनाव लड़ेंगे ।
इस बीच, आगामी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त (सीपी) को राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पंजाब से आने वाली "निजी" कारों की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया है। यह कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब से करोड़ों की नकदी दिल्ली में पहुंचाई जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे दीक्षित ने कहा कि पंजाब पुलिस के एस्कॉर्ट वाले निजी वाहनों का इस्तेमाल भारी मात्रा में नकदी स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है।
दीक्षित ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों से भी सतर्क रहने और ऐसे वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने का अनुरोध किया।
दिल्ली के एलजी ने कहा कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह के "अवैध" धन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर कर सकती हैं।
दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, "उपराज्यपाल ने इस बात पर गौर किया है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और आगामी चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह के अवैध धन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। माननीय उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि चुनाव में धन-बल का इस्तेमाल न केवल भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 170 और 171 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत अपराध है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भी बाधा है।" (एएनआई)