दिल्ली नगर निगम ने 15 जुलाई तक संपत्ति कर में 15% की छूट समय-सीमा बढ़ाई

Update: 2022-07-02 05:16 GMT

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 15 प्रतिशत की छूट की समय-सीमा 30 जून से बढ़ाकर इस साल के 15 जुलाई 2022 तक कर दी है। निगम चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। निगम ने यह निर्णय नागरिकों की भलाई के लिए लिया है जो किसी भी कारणवश 30 जून तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए। निगम ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं तथा सभी संपत्ति कर कार्यालयों को भी इस आदेश से अवगत करा दिया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। निगम ने नागरिकों से अपील किया है कि इस योजना का लाभ उठाएं और अगले 15 दिन के अंदर अपना संपत्ति कर जमा कराएं।

निगम द्वारा जारी आदेशानुसार संपत्ति कर विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा है कि लोगों को संपत्ति कर जमा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा संपत्ति कर कार्यालयों में कोरोना संबंधी सभी नियमो जैसे कि सामाजिक दूरी, फेसमास्क, हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही सभी राजपत्रित अवकाश के दिन संपत्ति कर कार्यालय खुले रहेंगे तथा लोगों के सहयोग के लिए हेल्पडेस्क रहेंगे।

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