भ्रामक विज्ञापन: SC ने IMA अध्यक्ष से प्रमुख अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करने को कहा
New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन से कहा कि वे शीर्ष अदालत में भ्रामक विज्ञापनों पर सुनवाई के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणियों पर उनके साक्षात्कार को प्रकाशित करने वाले सभी प्रमुख समाचार पत्रों में माफ़ी प्रकाशित करें। जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अशोकन इसके लिए अपनी जेब से खर्च वहन करेंगे, न कि आईएमए की ओर से। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने मामले में अशोकन द्वारा मांगी गई माफ़ी की प्रकृति पर भी नाखुशी जताई।
इससे पहले अशोकन के वकील ने अदालत को बताया कि पतंजलि सुनवाई के बारे में उनके विवादास्पद बयान के लिए माफीनामा विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म और इसकी वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। जब आईएमए की वेबसाइट खोली जाती है, तो इस माफीनामे का पॉप-अप होता है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आईएमए अध्यक्ष ने खेद व्यक्त किया है और इस तरह के बयानों के लिए बिना शर्त माफी मांगी है।
वेबसाइट पर, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ आरवी अशोकन द्वारा माफीनामा प्रकाशित किया गया था, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से खेद व्यक्त किया है और बिना शर्त माफी मांगने के लिए अदालत को अपना हलफनामा भी सौंपा है। वकील ने यह भी कहा था कि उनका कभी भी सुप्रीम कोर्ट की महिमा या गरिमा को कम करने का कोई इरादा नहीं था । अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। (एएनआई)