एमसीडी-लोकपाल मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को लोकपाल के आदेश पर कार्रवाई करने से रोका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के खिलाफ जांच के लोकपाल के आदेश पर कार्रवाई करने से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर बुधवार को रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने लोकपाल को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। लोकपाल के आदेश को एमसीडी ने चुनौती दी थी।
नागरिक निकाय ने नागरिक निकाय के अधिकारी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के लोकपाल के निर्देश को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।
लोकपाल ने दिल्ली में कथित अवैध और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश दिया।
एमसीडी ने लोकपाल के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। (एएनआई)