Delhi दिल्ली : अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में "जन सुनवाई" के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक "सीरियल अपराधी" है और उसके खिलाफ गुजरात के राजकोट में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी राजेश सकारिया खिमजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय राष्ट्रीय राइफल्स (बीएनएस) की धारा 109(1) हत्या का प्रयास, 132 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का अपराध) और 221 (ड्यूटी के दौरान लोक सेवक के काम में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ अवैध रूप से शराब रखने से संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ 2017 में राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 326, 504 और 114 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और नवंबर 2019 में राजकोट की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
उनके खिलाफ गुजरात मद्य निषेध अधिनियम की धारा 65-एए और 116-बी के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था, जो मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, कब्जे और परिवहन, तथा शराब के अवैध कब्जे से संबंधित है। नवंबर 2023 में राजकोट की एक अदालत ने उन्हें एक मामले में बरी कर दिया और रिहा कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि खिमजी पर भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में इन्हीं धाराओं के तहत एक अन्य मामले में मामला दर्ज किया गया था और बाद में अक्टूबर 2023 में गुजरात की एक अदालत ने उसे बरी कर दिया था। सीएमओ ने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है कि हमलावर ने कम से कम 24 घंटे पहले ही इस हमले की तैयारी शुरू कर दी थी।"