सड़क दुर्घटना मामले में शख्स को 'जानबूझकर लापरवाही' के कारण जमानत नहीं मिली
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने एक दुखद सड़क दुर्घटना में शामिल एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति और 10 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई थी, इसके अलावा अन्य कई लोग घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्घटना 8 मार्च को वसंत विहार फ्लाईओवर पर हुई थी। लापरवाह ड्राइविंग के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी और आठ अन्य लोग घायल हो गए थे।
अदालत ने आरोपी के 'जानबूझकर लापरवाही' से गाड़ी चलाने के दोष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद भी व्यक्ति ने घटनास्थल से भागने का प्रयास करते हुए लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाना जारी रखा।
जज अपर्णा स्वामी ने अभियुक्त द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही पर जोर दिया। व्यक्ति महिंद्रा थार वाहन का चालक था, जो गंभीर चोटों और घातक घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। जांच पूरी होने और चार्जशीट दायर करने के बावजूद, न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को अपरिवर्तित माना।
समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं था।
--आईएएनएस