नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को मेडिकल आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। लवकेश बजाज उस होटल के मालिक हैं, जहां 3 जून को लगी भीषण आग में 23 लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने जेल अधिकारियों की ओर से दाखिल मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम राहत प्रदान की है।
मेडिकल आधार पर मिली राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने लवकेश बजाज की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने जेल प्रशासन की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया।कोर्ट ने कहा कि आरोपी को दी गई यह राहत केवल चिकित्सकीय आधार पर है और तय अवधि के बाद उन्हें आगे की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
25 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत
हाई कोर्ट ने लवकेश बजाज को 25,000 रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक जमानत (सिक्योरिटी) जमा करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है।जमानत की शर्तों के तहत आरोपी को अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
3 जून को हुआ था भीषण अग्निकांड
मामला दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल में लगी आग से जुड़ा है। 3 जून को हुई इस घटना में 23 लोगों की मौत हो गई थी।आग की घटना के बाद होटल की सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा मानकों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर जांच शुरू की गई थी।
होटल मालिक पर जांच जारी
आग की घटना के बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच में होटल प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।लवकेश बजाज इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं और अदालत में उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
अदालत के आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया
हाई कोर्ट के आदेश के बाद लवकेश बजाज को निर्धारित शर्तों के तहत अस्थायी राहत मिलेगी। चार सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद मामले की स्थिति और अदालत के अगले निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।किसी भी आपराधिक मामले में जमानत देना आरोपी को दोषमुक्त घोषित करना नहीं होता। मामले की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत आगे निर्णय लेती है।
अग्नि सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल
मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद राजधानी में होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे।घटना के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी।
पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी त्रासदी
मालवीय नगर की आग की घटना में कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया था। हादसे के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियों ने घटना के कारणों और जिम्मेदारियों का पता लगाने की दिशा में कार्रवाई शुरू की।मामले में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
हाई कोर्ट के फैसले पर नजर
दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश फिलहाल केवल चार सप्ताह की अंतरिम जमानत तक सीमित है। अब आगे की सुनवाई और जांच की स्थिति के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी।फिलहाल लवकेश बजाज को मेडिकल आधार पर अस्थायी राहत मिली है, जबकि मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।