मानहानि मामले में बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने नक्कीरन के 49 वीडियो हटाने का दिया आदेश

दिल्ली HC का सख्त रुख, YouTube से हटाए जाएंगे आपत्तिजनक वीडियो

Update: 2026-08-01 04:47 GMT

नई दिल्ली : ईशा फाउंडेशन से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नक्कीरन पब्लिकेशन्स को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने यूट्यूब पर मौजूद ऐसे 49 वीडियो हटाने का आदेश दिया है, जिन पर मानहानि से जुड़े आरोप लगाए गए थे।

कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
मानहानि वाले कंटेंट पर अदालत का आदेश
मामले में ईशा फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाना जरूरी है।
अदालत ने संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने तर्क रखने का अवसर भी दिया है।
नक्कीरन पब्लिकेशन्स के वीडियो पर विवाद
नक्कीरन पब्लिकेशन्स की ओर से प्रकाशित और प्रसारित कुछ वीडियो को लेकर विवाद हुआ था। ईशा फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि इन वीडियो में संस्था और उससे जुड़े लोगों के बारे में ऐसी बातें कही गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इसके बाद मामला अदालत पहुंचा।
अदालत ने प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर दिया जोर
मानहानि से जुड़े मामलों में अदालतों के सामने अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहती है।
दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
ऑनलाइन कंटेंट को लेकर बढ़ते कानूनी मामले
सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ ऑनलाइन सामग्री को लेकर कानूनी विवाद भी बढ़े हैं। अदालतें अब ऐसे मामलों में यह तय करती हैं कि कौन-सी सामग्री अभिव्यक्ति के दायरे में आती है और कौन-सी मानहानि की श्रेणी में।
आगे की कार्रवाई पर नजर
अब सभी की नजर इस बात पर है कि आदेश के बाद यूट्यूब से वीडियो हटाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और मामले में अगली सुनवाई में क्या रुख सामने आता है।

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