Kolkata बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे प्रसारण पर रोक

Update: 2024-09-17 06:27 GMT
नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टग्रेजुएट मेडिक के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह जनहित का मामला है और लोगों को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि स्थिति का खुलासा करने से आगे की जांच प्रभावित होगी। सुनवाई शुरू होते ही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले में लाइव कार्यवाही रोकने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि चैंबर की महिला वकीलों को एसिड अटैक और बलात्कार की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। शीर्ष अदालत ने सिब्बल को आश्वासन दिया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई धमकी मिलती है तो वह कदम उठाएगी। अभी सुनवाई चल रही है। मेडिक का शव 9 अगस्त को गंभीर चोटों के निशान के साथ मिला था। अगले दिन मामले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की।
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