दिल्ली सरकार द्वारा SOP संशोधन पर रोक लगाने के बाद शराब एसोसिएशन ने वापस ली याचिका

Update: 2025-01-25 11:14 GMT
New Delhi: दिल्ली डिस्टिलर्स एंड ब्रुअर्स एसोसिएशन (डीडीबीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी रिट याचिका वापस ले ली, जिसमें दिल्ली सरकार के शराब वेंडिंग कॉर्पोरेशन यानी डीएसआईआईडीसी, डीएससीएससी, डीसीसीडब्ल्यूएस और डीटीटीडीसी द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को चुनौती दी गई थी। एसओपी के तहत, सरकारी स्वामित्व वाले विक्रेताओं ने एक फॉर्मूला आधारित ऑर्डरिंग सिस्टम को लागू करने की मांग की।
याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर एसओपी को चुनौती दी कि एसओपी में फॉर्मूला को कुछ एमएनसी को लाभ पहुंचाने के लिए बिना किसी वैज्ञानिक या अनुभवजन्य साक्ष्य के सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था।
आगे यह दलील दी गई कि यह सरकारी विक्रेताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जो दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत महज लाइसेंसधारी थे यह भी दलील दी गई कि आबकारी वर्ष के मध्य में और आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने के समय नीति में बदलाव नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ताओं से एक अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद, सोमवार (20.01.2025) को दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एसओपी को स्थगित रखा गया। चूंकि एसओपी के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया था, इसलिए याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील दर्पण वाधवा ने अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली।
याचिका आबकारी वकील रुषभ अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई थी। ISWAI (इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) और USL (यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड) ने भी याचिका में हस्तक्षेप की मांग की। (एएनआई)
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