Kolkata रेप-हत्या मामला: SC ने मृतक का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप तुरंत हटाने का दिया निर्देश

Update: 2024-08-20 17:29 GMT
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आरजी कर अस्पताल मामले में मृतक का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप तुरंत हटाने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने पाया कि पीड़िता की पहचान विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रकाशित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शव की बरामदगी के बाद मृतक की पहचान और शव की तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के लिए बाध्य है। शीर्ष अदालत ने कहा, " हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि उपरोक्त घटना में मृतक के नाम, तस्वीरों और वीडियो क्लिप के सभी संदर्भ इस आदेश के अनुपालन में सभी
सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिए जाएंगे।" शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि मृतक के शव की तस्वीरें, वीडियो क्लिप सहित, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही हैं। याचिका में शिकायत की गई थी कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कलकत्ता में हुई हत्या और कथित बलात्कार की घटना के बाद, मृतक का नाम और संबंधित हैशटैग इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं। (एएनआई)
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