कंझावला मौत मामला: कोर्ट ने आरोपी दीपक खन्ना की जमानत अर्जी खारिज की

Update: 2023-01-20 15:03 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शुक्रवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी.
हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) जोड़ी है।
अभी तक दो आरोपियों अंकुश और आशुतोष को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दीपक खन्ना सहित अन्य पांच आरोपी व्यक्ति न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया।
अपर लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई है।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और जांच चल रही है। जमानत मिलने पर आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है। जिसमें एक बालिका को मारपीट कर करीब दो घंटे तक 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाना गंभीर मामला है।
अभियुक्तों के वकील अधिवक्ता प्रेम जोशी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि दीपक खन्ना अपराध के समय उपस्थित नहीं थे। बल्कि वह घर पर था और सो रहा था।
उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उसे किसी कथित अपराध के किए जाने की जानकारी नहीं थी।
उसके घर पर उसकी मौजूदगी का पता सीसीटीवी फुटेज और उसकी गूगल लाइव लोकेशन से लगाया जा सकता है।
आरोपी दीपक खन्ना की ओर से एक आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है जिसमें सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण और संबंधित समय के दौरान उसकी लाइव लोकेशन प्राप्त करने की मांग की गई है।
आशुतोष की जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि सभी सह आरोपी आरोपी आशुतोष के घर पहुंचे और उसके बाद आपत्तिजनक वाहन उसके घर पहुंचा।
अभियुक्त आशुतोष झूठी कहानी के साथ सामने आया कि सह-आरोपी दीपक वाहन चला रहा था न कि सह-आरोपी अमित, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था
एसपीपी ने तर्क दिया था कि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच और एक साहिल के 164 सीआरपीसी के बयान के अनुसार, सह-आरोपी अमित वाहन चला रहा था न कि सह-आरोपी दीपक।
इस मामले के अन्य आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन हैं। वे न्यायिक हिरासत में हैं। इन्हें एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाना है। (एएनआई)
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