Justice Sheel Nagu होंगे पंजाब और हरियाणा HC के नए चीफ जस्टिस, नियुक्ति की अधिसूचना जारी

Update: 2024-07-04 15:05 GMT
New Delhiनई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से गुरुवार को न्यायमूर्ति शील नागू (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति न्यायमूर्ति शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
न्यायमूर्ति शील नागू को
27 मई 2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और तब से वे वहीं कार्यरत हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने संवैधानिक, सेवा, श्रम और आपराधिक मामलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत की। मामलों के निपटारे के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान के संबंध में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने 12 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 499 से अधिक रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखे हैं। 27 दिसंबर, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी मामलों में उपयुक्त हैं। (एएनआई)
Tags:    

Similar News

-->