जल्लीकट्टू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई कल

Update: 2022-11-23 13:07 GMT
चेन्नई: जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के नए कानून को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और अन्य पशु अधिकार संगठनों ने तमिलनाडु के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें बिल-टैमिंग खेल जल्लीकट्टू को अनुमति दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी और आनंद ग्रोवर ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आवेदनों का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा कि अदालत 30 जनवरी को उनकी सुनवाई करेगी।
16 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को स्थगित करने से इनकार कर दिया।
इससे पहले, शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 23 नवंबर को सुनवाई के लिए याचिका निर्धारित की थी। जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी पर प्रकाश डाला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संवैधानिक अदालत ने सुनवाई 23 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
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