'घृणास्पद भाषणों से माहौल खराब': सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से विशिष्ट उदाहरण देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि एक याचिकाकर्ता यह दावा करने में सही हो सकता है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि वे देश में माहौल को खराब कर रहे हैं।

Update: 2022-10-10 16:14 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि एक याचिकाकर्ता यह दावा करने में सही हो सकता है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि वे देश में माहौल को खराब कर रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ते नफरत भरे भाषणों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए आरोप लगाया कि इस तरह के भाषणों के खिलाफ सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता सही हो सकता है कि इन नफरत भरे भाषणों से माहौल खराब हो रहा है और शायद याचिकाकर्ता के पास यह कहने का हर उचित आधार है कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए नफरत भरे भाषण दिए जा रहे थे। उसने प्रस्तुत किया कि अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया गया है और एक पार्टी ने "कश्मीर फाइल्स" फिल्म को वित्त पोषित किया और फिर इसे कर-मुक्त कर दिया गया।
जैसा कि याचिकाकर्ता ने बताया कि शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने तहसीन पूनावाला के फैसले को लागू करने के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से इस मुद्दे पर अस्पष्ट विवरण देने के बजाय घृणास्पद भाषणों के विशिष्ट उदाहरण दर्ज करने को कहा।
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसे यह भी नहीं पता है कि उन विशेष अपराधों का विवरण क्या है, स्थिति क्या है, इसमें शामिल व्यक्ति कौन हैं, कोई मामला दर्ज किया गया था या नहीं।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की साजिशों को रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के घृणास्पद भाषण होते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी अभद्र भाषा की जाती है, तो यह एक तीर की तरह होता है जो कभी वापस नहीं आता।
पीठ ने कहा कि अदालतों को संज्ञान लेने के लिए एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई नवंबर में करने की तिथि निर्धारित की है आईएएनएस


Tags:    

Similar News

-->