गुरुग्राम: दिल्ली के शख्स को पुणे की महिला से रेप के आरोप में 10 साल की जेल

Update: 2022-03-07 17:10 GMT

गुरुग्राम क्राइम न्यूज़: यहां एक व्यक्ति को शादी का झांसा देकर उससे पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में सोमवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे और अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुणे की महिला ने सितंबर 2020 में दिल्ली निवासी राजीव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में, उसने कहा था कि वह एक वैवाहिक पोर्टल के माध्यम से उस व्यक्ति के संपर्क में आई थी जिसमें उसने कहा था कि वह एक तलाकशुदा है और एक उपयुक्त लड़की के साथ फिर से शादी करने में दिलचस्पी रखता है। पुणे की महिला ने राजीव से संपर्क किया और मार्च 2020 में उनसे मिलने के लिए गुरुग्राम गई, अभियोजन पक्ष ने कहा, राजीव ने खुद को चाय व्यवसाय के रूप में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों कुछ दिनों तक साथ रहे, इस दौरान उसने उससे शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला ने कहा कि वह अपनी मां के साथ पुणे गई थी और आदमी ने उससे वादा भी किया था कि वह उसकी बेटी से शादी करेगा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस बहाने कि वह अपने व्यवसाय में कुछ समस्या का सामना कर रहा था, आदमी ने अपने भाई पंकज को 5,17,366 रुपये की राशि हस्तांतरित करने के लिए महिला को धोखा दिया, इसके बाद, पुरुष ने महिला की अनदेखी करना शुरू कर दिया। महिला ने बाद में यह भी पाया कि वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, जिसके बाद उसने राजीव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया और आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया, अदालत ने उसे दोषी ठहराने के बाद 10 साल जेल की सजा सुनाई।

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